छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि महिला ने किसी पुरुष को अपना पति मानकर शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता। अदालत ने मामले में आरोपी को राहत दी है। यह फैसला वैवाहिक भ्रम की स्थिति में दर्ज मामलों को नई कानूनी दिशा दे सकता है।
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